यह पूरा मामला महाराजगंज (Maharajganj) के सौंरहा खुर्द पोस्ट पकरियार बाजार का है, जहां नेबुआ नौरंगिया जिला कुशीनगर ने अपनी बेटी अंजनी की शादी 8 जून 2017 को बंदी बिलासपुर में राजपाल साहनी के साथ की थी, जो कि थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज का स्थाई निवासी था. शादी के 2 साल बाद ही उसकी बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
आजीवन कारावास के साथ लगाया दंड
अब इस पूरे मामले पर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है. दरअसल अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजपाल साहनी निवासी बंदी बिलासपुर थाना कोटेदार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ₹10000 अर्थदंड सुनाया है.
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