महाराजगंज (Maharajganj) जिले में निचलौल शिक्षा क्षेत्र के बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापक काम करने वाले मऊ जनपद निवासी राजाराम गोंड की नौकरी इस वक्त खतरे में पड़ती नजर आ रही हैं. दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला अधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें अक्टूबर 2013 को निर्गत अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र संख्या 621135000074 को निरस्त कर दिया गया है जहां लगभग अब शिक्षा की सेवा से बर्खास्तगी तय मानी जा रही है.

फर्जी पाया गया जाति प्रमाण पत्र

आपको बता दे कि महाराजगंज (Maharajganj) निचलौल शिक्षा क्षेत्र के बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक विनय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक राजाराम गोंड निवासी दादनपुर पिड़सुई अमिला तहसील घोसी जनपद मऊ के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र को याचिका संख्या 38714 के माध्यम से चुनौती दी गई थी. जनपदीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने शिकायतकर्ता विनय कुमार सिंह व आरोपी सहायक अध्यापक राजाराम बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराए गए, साक्ष्यों के आलोक अनवर परीक्षण के बाद यह पाया कि अभिलेखों में राजाराम के परिजन को कहार जाति का दर्शाया गया है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है.

नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ

इस मामले में साक्ष्य के आधार पर समिति में आरोपित सहायक अध्यापक राजाराम गोंड व राम प्रवेश गोंड पुत्रगण मोतीचंद के पक्ष में जारी अनुसूचित जन जाति के प्रमाण पत्र को इस श्रेणी के अंतर्गत ना पाए जाने के कारण निरस्त करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत को निस्तारित कर दिया गया है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शिक्षक की सेवा से बर्खास्त बताया है. शिकायत के आधार पर जांच की गई है और जांच में सहायक अध्यापक का जाति प्रमाण पत्र अपात्र पाया गया है जिस आधार पर उनकी जाति प्रमाण पत्र को पहने निरस्त कर दिया गया है और अब उन पर कार्रवाई चल रही है.

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