महाराजगंज (Maharajganj) कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम सभा मुजहना खुर्द की रहने वाली वंदना ने दहेज उत्पीड़न का परिवाद पति राजेश, ससुर बेचू, सास निर्मला देवी व ननद चंदा के खिलाफ दाखिल किया था. इस मामले में मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने सास, ससुर और ननद को दोष मुक्त करते हुए पति राजेश को 1 साल के लिए कारावास के साथ जुर्माना लगाया है.
सजा के साथ लगाया गया जुर्माना
इस मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर बहस की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने राजेश कुमार को 1 वर्ष के साथ सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है.