दरअसल यह पूरा मामला कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के समीप का है जहां 4 कॉन्स्टेबल के विरुद्ध एससी- एसटी का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है. सिपाहियों के बीच हुई मारपीट के मामले में कॉन्स्टेबल उमेश सिंह यादव, मनीष यादव, विकास यादव, वरिष्ठ मुंशी रामराज यादव के विरुद्ध अपर सत्र विशेष न्यायधीश ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश पारित किया है.

जातिसूचक शब्दों का किया गया इस्तेमाल

राजेश कुमार पासवान ने 156- 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया कि उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में 18 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 तक की देर रात्रि तक चुनावी ड्यूटी की. 20 अप्रैल 2021 को हल्का नंबर 4 में ड्यूटी कर राजेश कुमार पासवान रात्रि 9:30 बजे वापस थाना कोतवाली सदर महाराजगंज आए, फिर रात्रि 12:10 बजे पुन: ड्यूटी जाने की बात को लेकर थाना कोतवाली सदर महाराजगंज के कॉन्स्टेबल उमेश सिंह यादव, मनीष यादव, विकास यादव और मुंशी राम राज यादव उन्हें गाली देते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने लगे.

न्यायालय ने सुनाया ये आदेश

विशेष लोक अभियोजक फनींद्र कुमार त्रिपाठी ने इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत की. बताया गया कि 20 अप्रैल 2021 की रात्रि में राजेश कुमार ने उमेश सिंह यादव के सीने पर नाल रखकर धमकी देते हुए उसे मारा और पीटा था. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए उच्च न्यायालय प्रयागराज के विभिन्न निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस मामले में निरीक्षक कोतवाली सदर जनपद महाराजगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया.

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