सोने के गहने खरीदने से पहले हॉल मार्किंग का चलन काफी पहले से चल रहा है, लेकिन इस वक्त सरकार ने हॉल मार्क निशान HUID वाली ज्वेलरी की बिक्री को भी अनिवार्य कर दिया है. दरअसल हॉल मार्किंग के नियम को लेकर जिस तरह बदलाव हो रहे हैं उससे लगातार ग्राहक परेशान है. इस वक्त केंद्र सरकार द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है जहां 1 अप्रैल से बिना हॉल मार्क यूनिक आईडेंटिफिकेशन डिजिट वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा. सरकार के इस फैसले के बाद गहने बेचने वाले भी पूरी तरह से परेशान हैं.
क्या होता है HUID निशान
आपको बता दें कि एचयूआईडी (HUID) को गहने का आधार कार्ड एक तरह से कहा जा सकता है. जैसे हर व्यक्ति का अलग-अलग आधार नंबर होता है उसी तरह गहने का अलग अलग एचयूआईडी (HUID) नंबर होता है. इस नंबर को यदि आप बीआईएस वेबसाइट पर डालेंगे तो उस गहने की पूरी कुंडली खुल जाएगी. यानी कि उसका वजन कितना है या उसमें कितने कैरेट का सोना है ये सभी बातें आपके सामने आ जाएगी. इससे ग्राहकों को और भी ज्यादा सहूलियत मिलेगी.
केंद्र सरकार लेकर आई है यह नियम
2 साल पहले ही केंद्र सरकार द्वारा इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 अंक वाले हॉल मार्क साइन और HUID से लैस गहने हीं बिकेंगे लेकिन ज्वैलर ने इस अवधि को नाकाफी बताया जिसके कारण सरकार ने एक और नया फैसला लिया है. सोनार का कहना है कि पुराने नियम के अनुसार 4 व 5 डिजिट के गहनों का स्टॉक अमान्य करना न्यायसंगत नहीं है. इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए. 2 साल पहले इसे बदलकर 6-digit कर दिया गया और अब चार-पांच डिजिट के गहनों की वैधता 31 मार्च 2023 कर दी गई है. यानी कि इसके बाद किसी भी ज्वेलर्स के पास चार या पांच अंक वाला आभूषण होगा तो उसे 6 डिजिट में बदलवाना होगा.
धोखाधड़ी पर लगेगी रोक
केंद्र सरकार द्वारा एचयूआईडी (HUID) नंबर को लेकर जो नया नियम लाया गया है उसके तहत अब गहनों की शुद्धता की पहचान भी होगी और धोखाधड़ी के मामलों पर भी लगाम लगेगी. इसके तहत ग्राहकों को अपनी ज्वेलरी के बारे में सही जानकारी मिलेगी. 4- 5 डिजिट हॉल मार्क में यह सुविधा नहीं थी. यह यूनिक नंबर हर ज्वेलरी पर अलग-अलग लगाया जाता है जिससे ग्राहक खुद भी मोबाइल ऐप के जरिए कोड डालकर सारी बातें जान सकते हैं.